फिरोजाबाद, 30 अक्टूबर (Udaipur Kiran) . न्यायालय ने गुरुवार को मासूम बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवन काल) की सजा सुनाई है. उस पर अर्थ दंड लगाया है. अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. पुलिस और अभियोजन की तत्परता के कारण दोषी को जल्द ही सजा मिली है.
थाना रामगढ़ क्षेत्र अन्तर्गत 06 जुलाई 2025 को एक चार वर्षीय मासूम बच्ची के साथ एक युवक ने दुष्कर्म किया था तथा बच्ची के अचेत होने पर उसके सिर के बाल काटे थे. इस मामले में बच्ची के पिता ने थाने पर सुहेल उर्फ छोटू निवासी कोहिनूर रोड रामगढ़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.
पुलिस ने तत्काल विवेचना उपरांत आरोपित सुहेल उर्फ छोटू के विरुद्ध 31 दिवस में भौतिक साक्ष्य संकलित करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था.
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट मुमताज अली की अदालत में चला. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने की. उन्होंने बताया कि मुकदमे के कई गवाहों ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए. गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने सुहेल उर्फ छोटू को मासूम बच्ची से दुष्कर्म का दोषी माना.
शासकीय अधिवक्ता अवधेश भारद्वाज ने बताया कि न्यायालय ने दोषी सुहेल उर्फ छोटू को आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवन) की सजा सुनाई है. उस पर एक लाख रुपया अर्थ दंड लगाया है. अर्थ दंड न देने पर उसे एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़
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