प्रयागराज, 04 सितम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तहसील बार एसोसिएशन लोनी गाजियाबाद की वह जनहित याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उप पंजीयक कार्यालय के निर्माण स्थल को बदलने की मांग की गई थी।
मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली तथा न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र की खंडपीठ ने कहा कि उठाई गई आपत्तियां केवल वर्तमान स्थान से दूरी को लेकर हैं। चयनित स्थान के भूमि की प्रकृति पर सवाल उठाया गया है और कहा गया है कि वर्तमान स्थान पर वकील कई मंचों पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जबकि नए स्थान की दूरी के कारण उनकी प्रैक्टिस प्रभावित होगी। इन आधारों का समर्थन नहीं किया जा सकता।
उप-पंजीयक कार्यालय के प्रस्तावित निर्माण के सम्बंध में उठाई गई आपत्तियों को पुष्ट करने के लिए कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत या आरोपित नहीं किया गया है। खंडपीठ ने कहा, हमें वर्तमान स्वरूप में याचिका पर विचार करने का कोई उचित कारण नहीं दिखता। अतः इसे खारिज किया जाता है।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे