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जीएसटी घोटाले में गिरफ्तार आयरन एंड स्पंज कारोबारी भालोटिया भेजा गया जेल

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रांची, 09 मई . प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जीएसटी घोटाले में गिरफ्तार आरोपित आयरन एंड स्पंज कारोबारी अमित अग्रवाल उर्फ विक्की भालोटिया को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया. अदालत ने उसे 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया. इसके बाद उसे बिरसा मुंडा जेल भेज दिया गया.

जीएसटी घोटाले में ईडी की ओर से गत आठ मई को हुई छापेमारी के दौरान ईडी ने जमशेदपुर के जुगसलाई से भालोटिया को गिरफ्तार किया था.

रांची लाने के बाद गुरुवार देर रात को ही उसे पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश किया और उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का अनुरोध किया. साथ ही यह भी कहा कि मामले में जारी जांच के दौरान जरूरत होने पर उसे रिमांड लेकर पूछताछ के लिए न्यायालय में आवेदन दिया जायेगा.

विशेष न्यायाधीश ने ईडी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया. ईडी ने न्यायाधीश को भालोटिया की ओर से किये गये अपराध की पूरी जानकारी दी.

ईडी ने विशेष न्यायाधीश को बताया कि फर्जी व्यापार दिखा कर जीएसटी का अनुचित लाभ लेने और सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचाने के लिए सक्रिय संगठित गिरोह का यह सदस्य है. वह कागजी व्यापार के सहारे दूसरों को आइटीसी का अनुचित लाभ दिलाने के साथ ही खुद भी इसका अनुचित लाभ लिया है.

अब तक की जांच के दौरान यह पाया गया कि भालोटिया ने छह फर्जी कंपनियों के सहारे खुद भी 15.95 करोड़ रुपये के आइटीसी का लाभ लिया है. फर्जी बिल और बैंक खातों की जांच के दौरान यह पाया गया कि शिव कुमार देवड़ा, अमित और सुमित गुप्ता और भालोटिया मिल कर कागजी व्यापार के सहारे दूसरों के आइटीसी का लाभ देने के अलावा खुद भी आइटीसी का लाभ लेते हैं.

इस संगठित गिरोह ने सरकार को आइटीसी मद में 800 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया है. इसके लिए 135 कंपनियों का इस्तेमाल किया है. इन कंपनियों के सहारे उसने 55.83 करोड़ की आइटीसी ली है .

उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जीएसटी घोटाला मामले में गत गुरुवार को झारखंड और कोलकाता में नौ स्थानों पर छापा मारा था. इनमें रांची में तीन, जमशेदपुर में एक और कोलकाता में पांच स्थान शामिल थे.

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/ विकाश कुमार पांडे

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