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विधायक इंदिरा मीणा के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक

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जयपुर, 22 मई . राजस्थान हाईकोर्ट ने बामनवास विधायक इंदिरा मीणा के खिलाफ भाजपा मंडल अध्यक्ष की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है. वहीं अदालत ने बौंली थाना पुलिस से तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने को कहा है. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश इंदिरा मीणा की ओर से दर्ज आपराधिक याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता कृतेष ओसवाल ने अदालत को बताया कि भाजपा मंडल अध्यक्ष हनुमत दीक्षित ने याचिकाकर्ता सहित अन्य के खिलाफ गत 15 अप्रैल को बौंली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि 13 अप्रैल की देर रात वह अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम की रूपरेखा तय कर देर रात घर लौट रहा था. रास्ते में इंदिरा मीणा और उसके करीब दो दर्जन समर्थकों ने उसकी कार को रोककर मारपीट की और गंभीर रूप से घायल कर दिया. रिपोर्ट में हत्या का प्रयास का आरोप लगाते हुए कहा गया कि उस कार में बंद कर जान से मारने की कोशिश भी की गई. एफआईआर को चुनौती देते हुए याचिका में कहा गया कि शिकायतकर्ता के कोई गंभीर चोट नहीं आई है. ऐसे में हत्या का प्रयास का अपराध नहीं बनता. इसके अलावा पूरा विवाद अंबेडकर जयंती से ठीक पहले का है. शिकायतकर्ता ने अपने साथियों से मिलकर अंबेडकर की मूर्ति के नीचे नाम पट्टिका की टाइलें तोडकर सद्भाव खराब करने का प्रयत्न किया था. इसे लेकर याचिकाकर्ता ने अलग से हनुमत दीक्षित व अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रखी है. याचिका में कहा गया कि उसके खिलाफ राजनीतिक द्वेषता के चलते एफआईआर दर्ज कराई गई है. जिसे रद्द किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगाते हुए पुलिस से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है.

गौरतलब है कि सवाई माधोपुर के बौंली में करीब दो साल पूर्व भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण हुआ था. जिसकी शिलान्यास पट्टिका में पूर्व सीएम अशोक गहलोत का भी नाम था. अंबेडकर जयंती से पहले विधायक इंदिरा और मंडल अध्यक्ष हनुमत के बीच इस नाम पट्टिका को लेकर विवाद हुआ था. एमएलए के समर्थकों का कहना है कि हनुमत दीक्षित ने नाम पट्टिका से विधायक का नाम हटा दिया. इसकी जानकारी मिलने पर विधायक मौके पर पहुंची थी. जहां दोनों के बीच हाथापाई हुई थी.

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