Property Rights : प्रॉपर्टी दान करने जा रहे हैं? जानिए संपत्ति ट्रांसफर और दान से जुड़े कानूनी नियम व्यक्तिगत स्वामित्व जरूरी:
संपत्ति दान करने वाला व्यक्ति उसका व्यक्तिगत मालिक होना चाहिए। स्वयं अर्जित संपत्ति ही दान की जा सकती है। साझा संपत्ति पर सहमति आवश्यक:
साझेदारी वाली या संयुक्त संपत्ति को अन्य व्यक्ति की सहमति के बिना दान या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। विवादित या गिरवी संपत्ति:
विवादित या कोर्ट द्वारा रोक लगाई गई संपत्ति दान नहीं की जा सकती। गिरवी रखी गई संपत्ति भी दान नहीं की जा सकती है। मानसिक स्वास्थ्य जरूरी:
संपत्ति दान करने वाले व्यक्ति का मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति की संपत्ति दान पर कोर्ट रोक लगा सकता है। विरासत में मिली संपत्ति पर नियम
News India Live, Digital Desk: प्रॉपर्टी दान करने जा रहे हैं? जानिए संपत्ति ट्रांसफर और दान से जुड़े कानूनी नियमसंपत्ति के हस्तांतरण और दान से जुड़े कई महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान हैं, लेकिन अधिकांश लोग इनसे अनजान रहते हैं। खासकर जब पिता अपनी संपत्ति बेटे को ट्रांसफर या दान करना चाहते हैं, तो क्या पिता को बेटे से अनुमति लेनी पड़ती है? आइए, इस खबर में विस्तार से समझते हैं संपत्ति दान करने के कानूनी नियमों को।
संपत्ति दान करने वाला व्यक्ति उसका व्यक्तिगत मालिक होना चाहिए। स्वयं अर्जित संपत्ति ही दान की जा सकती है।
साझेदारी वाली या संयुक्त संपत्ति को अन्य व्यक्ति की सहमति के बिना दान या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता।
विवादित या कोर्ट द्वारा रोक लगाई गई संपत्ति दान नहीं की जा सकती। गिरवी रखी गई संपत्ति भी दान नहीं की जा सकती है।
संपत्ति दान करने वाले व्यक्ति का मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति की संपत्ति दान पर कोर्ट रोक लगा सकता है।
- विरासत में मिली संपत्ति दान करने के लिए कानूनी वारिस या उत्तराधिकारी से अनुमति जरूरी होती है।
- विरासत में मिली संपत्ति का बंटवारा होने पर, प्रत्येक हिस्से को व्यक्तिगत संपत्ति माना जाता है, जिसे दान में दिया जा सकता है।
- विरासत में मिली संपत्ति को बेचने से पहले दान नहीं किया जा सकता।
- यदि गिफ्ट करने का उद्देश्य पूरा नहीं होता, तो दी गई संपत्ति वापस ली जा सकती है।
- प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट की धारा 126 के अनुसार, गिफ्ट डीड में उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए।
- यदि उद्देश्य पूरा नहीं हुआ (जैसे अनाथालय बनाने के उद्देश्य से दी गई संपत्ति), तो दानकर्ता कोर्ट में जाकर संपत्ति वापस ले सकता है।
- आप कितनी भी बार संपत्ति का हिस्सा दान कर सकते हैं, लेकिन उसे अलग पहचान (बिजली-पानी कनेक्शन सहित) देनी जरूरी है।
- संपत्ति ट्रांसफर करने के बाद भी आप उसके उपयोग का अधिकार अपने पास रख सकते हैं।
- अगर आप उपयोग का अधिकार रखते हैं, तो आपको उस संपत्ति का किराया देना पड़ सकता है।
- दान की गई संपत्ति के प्रयोग की शर्तें और उपयोग के अधिकार गिफ्ट डीड में स्पष्ट होने चाहिए।
इन नियमों को समझकर आप संपत्ति दान और ट्रांसफर के मामलों में कानूनी समस्याओं से बच सकते हैं।
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