जबलपुर: मंडला के मोहगांव के एक गरीब व्यक्ति को महज एक लाख रुपए का लोन दिलाने के बदले में नकद रुपए मांग रहा था। इधर पहले से ही परेशान युवक सीधे लोकायुक्त दफ्तर की सीढ़ियां चढ़ गया। फिर क्या था, सोहेल खान के हाथ में जैसे ही रुपए आए तो लोकायुक्त ने धर दबोचा। सोहेल अपने एक सहयोगी देवेभो कर्मचारी के माध्यम से रिश्वत ले रहा था।
जानकारी अनुसार एक लाख का लोन स्वीकृत करने के एवज में समिति प्रबंधक तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को लोकायुक्त ने 4 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। लोकायुक्त टीम ने दोनों कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए आवश्यक कार्यवाही की।
लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक अंजुलता पटले ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सोहेल खान पिता रफीक खान उम्र 28 वर्ष जिला सहकारी समिति मर्यादित मोहगांव जिला मंडला में प्रबंधक के पद पर पदस्थ था। समिति से एक लाख रुपये का लोन प्राप्त करने नरेंद्र कुमार मसराम पिता प्रताप सिंह मसराम उम्र 29 वर्ष निवासी खाल्हे गिठौरी पोस्ट मोहगांव तहसील घुघरी ने आवेदन किया था। समिति प्रबंधक ने लोन की आवश्यक कागज की खानापूर्ति करने के एवज में 4 चार हजार रुपये रिश्वत में मांगे थे।
रिश्वत लेते ही टीम ने धरदबोचा
आवेदक नरेंद्र ने इसकी शिकायत लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर में की थी। जांच में शिकायत सही पाई गई थी। मामले में SP ने विशेष टीम बनाकर पीड़ित को रिश्वत की रकम लेकर समिति प्रबंधक के कार्यालय भेजा था। प्रबंधक ने रिश्वत की रकम समिति में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी पवन सोनी को देने के निर्देश थे। उसने नरेंद्र से जैसे ही रिश्वत की रकम लेकर अपने पास रखी टीम ने इशारा मिलते ही उसे रिश्वत की रकम के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। लोकायुक्त ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।
जानकारी अनुसार एक लाख का लोन स्वीकृत करने के एवज में समिति प्रबंधक तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को लोकायुक्त ने 4 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। लोकायुक्त टीम ने दोनों कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए आवश्यक कार्यवाही की।
लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक अंजुलता पटले ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सोहेल खान पिता रफीक खान उम्र 28 वर्ष जिला सहकारी समिति मर्यादित मोहगांव जिला मंडला में प्रबंधक के पद पर पदस्थ था। समिति से एक लाख रुपये का लोन प्राप्त करने नरेंद्र कुमार मसराम पिता प्रताप सिंह मसराम उम्र 29 वर्ष निवासी खाल्हे गिठौरी पोस्ट मोहगांव तहसील घुघरी ने आवेदन किया था। समिति प्रबंधक ने लोन की आवश्यक कागज की खानापूर्ति करने के एवज में 4 चार हजार रुपये रिश्वत में मांगे थे।
रिश्वत लेते ही टीम ने धरदबोचा
आवेदक नरेंद्र ने इसकी शिकायत लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर में की थी। जांच में शिकायत सही पाई गई थी। मामले में SP ने विशेष टीम बनाकर पीड़ित को रिश्वत की रकम लेकर समिति प्रबंधक के कार्यालय भेजा था। प्रबंधक ने रिश्वत की रकम समिति में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी पवन सोनी को देने के निर्देश थे। उसने नरेंद्र से जैसे ही रिश्वत की रकम लेकर अपने पास रखी टीम ने इशारा मिलते ही उसे रिश्वत की रकम के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। लोकायुक्त ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।
You may also like
शुभमन गिल ने शतक से चकनाचूर किया रोहित शर्मा का महारिकॉर्ड, इस मामले में दुनिया के 5वें बल्लेबाज बने
ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के लिए टीम की घोषणा से पहले मुझसे बात की गई: रवींद्र जडेजा
बैंक फ्रॉड मामले में ईडी ने अहमदाबाद में छह ठिकानों पर मारा छापा
मुंबई : कोर्ट ने गैंगस्टर डीके राव को पुलिस कस्टडी में भेजा, धमकी देने का आरोप
एपीएल के ब्रांड एंबेसडर राम चरण ने पीएम से की मुलाकात, बोले- उनका मार्गदर्शन तीरंदाजी की विरासत को मजबूत करेगा