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आसाराम को गुजरात हाईकोर्ट से भी नहीं मिली जमानत राहत

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जोधपुर, 3 सितंबर (Indias News): रेप केस में सजा काट रहे आसाराम को Gujarat हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है. बुधवार को उनकी ओर से दायर अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया. अब इस मामले में 22 सितंबर को सजा के खिलाफ दायर अपील और अंतरिम जमानत याचिका पर एक साथ सुनवाई होगी.

Rajasthan हाईकोर्ट का फैसला

इससे पहले Rajasthan हाईकोर्ट ने भी जोधपुर केस में आसाराम की अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया था और उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर करने के निर्देश दिए थे. गौरतलब है कि आसाराम को Rajasthan हाईकोर्ट से 29 अगस्त तक अंतरिम जमानत मिली थी. राहत नहीं मिलने पर उन्होंने 30 अगस्त की सुबह जेल में सरेंडर किया.

Rajasthan हाईकोर्ट ने सिविल हॉस्पिटल (अहमदाबाद) की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कहा था कि आसाराम की हालत इतनी गंभीर नहीं है कि उन्हें जमानत पर बाहर रखा जाए. हालांकि, कोर्ट ने जेल में व्हीलचेयर, एक सहायक और जरूरत पड़ने पर जोधपुर एम्स में मेडिकल जांच की सुविधा की छूट दी थी.

Gujarat हाईकोर्ट में बहस

सुनवाई के दौरान Gujarat हाईकोर्ट ने कहा कि Rajasthan हाईकोर्ट ने आसाराम की अंतरिम जमानत मेरिट के आधार पर नहीं बढ़ाई, ऐसे में यदि उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है तो उसके फैसले का इंतजार किया जाना चाहिए.

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक ही मेडिकल रिपोर्ट पर अलग-अलग रुख नहीं अपनाया जा सकता. इसलिए आसाराम की जमानत याचिका खारिज कर दी गई.

इस दौरान आसाराम के वकील ने दलील दी कि वे Rajasthan हाईकोर्ट के आदेश का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन सिविल हॉस्पिटल की रिपोर्ट पर गौर किया जाना चाहिए क्योंकि उनकी तबीयत बिगड़ रही है. वहीं, पीड़िता के वकील ने कहा कि Gujarat हाईकोर्ट को Rajasthan हाईकोर्ट के आदेश की समीक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां पहले ही माना गया है कि आसाराम की हालत इतनी गंभीर नहीं है.

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