New Delhi, 10 अक्टूबर . Supreme court ने Friday को दिल्ली Government की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में दिवाली मनाने के लिए प्रमाणित ग्रीन क्रैकर्स के इस्तेमाल की अनुमति मांगी गई थी.
India के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने त्योहारों के लिए अस्थायी रूप से प्रतिबंध हटाने का संकेत दिया. पीठ ने कहा कि फिलहाल, हम दिवाली के दौरान प्रतिबंध हटाने की अनुमति देंगे.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय को कई सुरक्षा उपायों का आश्वासन दिया, जिसमें यह भी शामिल है कि लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के माध्यम से पटाखों की बिक्री की जाएगी और केवल अनुमति प्राप्त निर्माताओं को ही बिक्री करने की अनुमति होगी.
26 सितंबर को, मुख्य न्यायाधीश गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली-एनसीआर में उन प्रमाणित निर्माताओं को अस्थायी रूप से हरी पटाखे बनाने की अनुमति दी, जिनके पास राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई) और पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) से परमिट हैं.
हालांकि, Supreme court ने निर्माताओं को स्पष्ट किया कि अगले आदेश तक वे इन ग्रीन क्रैकर्स को निषिद्ध क्षेत्रों में नहीं बेच सकते.
इस वर्ष अप्रैल में न्यायमूर्ति अभय एस ओका (अब सेवानिवृत्त) और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने कहा था कि हर साल केवल 3-4 महीने की अवधि के लिए पटाखों पर प्रतिबंध लगाना प्रभावी नहीं है, और हरित पटाखों के लिए भी कोई अपवाद नहीं होना चाहिए.
Supreme court ने कहा कि हवा में प्रदूषण का स्तर लंबे समय से खतरनाक बना हुआ है. कोर्ट ने कहा कि जब तक यह साबित नहीं होता कि हरे पटाखों (ग्रीन क्रैकर्स) से प्रदूषण बहुत कम होता है, तब तक इन्हें कोई छूट नहीं दी जाएगी.
कोर्ट ने यह भी कहा कि India के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में स्वस्थ जीवन और प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार शामिल है.
इससे पहले, जनवरी में Supreme court ने उत्तर प्रदेश और Haryana Governmentों द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के आदेश को और बढ़ा दिया.
कोर्ट ने कहा था कि उत्तर प्रदेश और Haryana में 17 जनवरी तक लागू प्रतिबंध को अगले आदेश तक जारी रखा जाए.
इससे पहले, शीर्ष अदालत ने कहा था कि दिल्ली और Rajasthan Governmentों द्वारा पहले से लगाया गया प्रतिबंध तभी प्रभावी होगा जब शेष राज्य भी इसी तरह के उपाय लागू करेंगे.
Supreme court ने उत्तर प्रदेश और Haryana Governmentों को दिल्ली की तरह एनसीआर में पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है. यह आदेश तब आया जब कोर्ट को बताया गया कि Haryana ने ग्रीन पटाखों की अनुमति दी थी, जबकि Rajasthan ने एनसीआर में सभी तरह के पटाखों पर प्रतिबंध लगाया था.
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पीएसके
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