उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मिशन शक्ति 5.0 चलाया है. इसमें महिलाओं की सुरक्षा का दावा किया जा रहा है. लेकिन इस मिशन शक्ति की हवा तब निकल गई जब एक महिला से रेलवे स्टेशन में सरेआम छेड़छाड़ और पिटाई की गई. दरअसल, महिला अपनी 9 साल की बच्ची संग रेलवे स्टेशन पहुंची थी. उसकी ट्रेन छूट गई थी. इस कारण वो वहीं आराम से बैठी हुई थी. देर रात 1:00 बजे के आसपास एक व्यक्ति उसके पास पहुंचा. उसके सामने अश्लील हरकत करने लगा. महिला ने विरोध किया तो उस शख्स ने उसकी पिटाई कर दी.
इसी दौरान जीआरपी पुलिस आवाज सुनकर महिला के पास पहुंची. उस आरोपी को रंगे हाथ पकड़ भी लिया, लेकिन कुछ देर बाद उसे छोड़ दिया. महिला यह जानकर हैरान रह गई कि छेड़छाड़ के मामले को भी जीआरपी ने हल्के में लिया. उसने फिर थाने में जाकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया.
मामला गाजीपुर के रेलवे स्टेशन का है. थाना बहरियाबाद के एक गांव की रहने वाली महिला कोर्ट आई थी. कोर्ट में सुनवाई देरी से खत्म हुई, जिस कारण वो देरी से रेलवे स्टेशन पहुंची. तब तक उसकी ट्रेन निकल चुकी थी. महिला ने रेलवे स्टेशन में अगली ट्रेन के बारे में पूछा. तब उन्होंने कहा कि आपको अगली सुबह ही ट्रेन मिलेगी. इसलिए महिला 9 साल की बेटी को लेकर रेलवे स्टेशन पर ही बैठ गई. वो सुबह होने का इंतजार कर रही थी.
देर रात 1 बजे की महिला से छेड़छाड़
आरोप है कि देर रात लगभग 1:00 के आसपास जब वह सो रही थी, तभी कोई अज्ञात व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाते हुए उसके प्राइवेट पार्ट पर हाथ फेरने लगा. यही नहीं, उसके पकड़े भी उतारने की कोशिश करने लगा. तभी महिला की नींद खुल गई. उसने विरोध किया तो शख्स ने उससे मारपीट की. उसने महिला सके सिर पर लाठी से भी हमला किया. इससे महिला के सिर से खून बहने लगा. महिला चीखी तो वहां मौजूद जीआरपी पुलिस पहुंची.
पीड़िता ने थाने जाकर करवाई FIR
जीआरपी ने उस व्यक्ति को रंगे हाथ पकड़ लिया. महिला ने आरोप लगाते हुए बताया- आरोपी को पकड़ने वाले दो कांस्टेबल में एक का नाम पवन था. वो कांस्टेबल ने पकड़े हुए व्यक्ति को विनोद चायवाला के नाम से पुकार रहा था. लेकिन विनोद चाय वाले के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय कुछ घंटे के बाद ही जीआरपी ने उसे छोड़ दिया. महिला ये देख हैरान रह गई. उसने पहले अपना इलाज करवाया. फिर सिर पर बंधी पट्टी के साथ पास के थाने पहुंची. वहां उसने आपबीती सुनाई. पुलिस ने महिला की तहरीर पर बीएनएस 2023 की धारा 76 और 115(2) के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.
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