बेगूसराय: बिहार की महिलाओं को रोजगार की दिशा में मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत महिलाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए पहले 10000 रुपये और उसके बाद कामकाज की स्थिति के आधार पर 2 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाएगी, लेकिन इस योजना का लाभ हर किसी को सीधे तौर पर नहीं मिलेगा, बल्कि इसके लिए महिलाओं को कुछ नियम और प्रक्रिया पूरी करनी होगी.
जीविका से जुड़ी महिलाओं को सीधा फायदा
ग्रामीण विकास विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक इस योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा, जो जीविका स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी हुई हैं. पहले से सदस्य महिलाएं सीधे तौर पर इसका लाभ उठा सकेंगी, लेकिन जो महिलाएं जीविका से जुड़ी नहीं हैं, उन्हें 2 फॉर्म भरने होंगे.
हालांकि जो महिलाएं अभी तक इस जीविका से नहीं जुड़ी हैं, उनके लिए सरकार ने 2 फॉर्म का प्रावधान रखा है. पहला फॉर्म जीविका से जुड़ने का होगा, जिसमें शपथ पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो देना होगा. इसे जमा करने के बाद जीविका सीएम उन्हें सदस्य के रूप में स्वीकार करेंगे. दूसरा फॉर्म मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए होगा. यह भी जीविका सीएम देंगे और इसमें रोजगार से जुड़ी कई जानकारियां भरनी होंगी. इसके बाद ही महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा.
योजना से 2.70 करोड़ परिवारों को फायदा
डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य के 2.70 करोड़ परिवारों से 1-1 महिला को इस योजना का लाभ मिलेगा. इस जना का उद्देश्य है कि हर परिवार से एक महिला आत्मनिर्भर बने और खुद का रोजगार शुरू करे.
जानें कब और कैसे हुई शुरुआत
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना की घोषणा सोशल मीडिया के जरिए 29 अगस्त को की थी. उसी दिन कैबिनेट ने इसे मंजूरी भी दे दी थी और सितंबर से इसे लागू करने की बात कही गई थी. सरकार का दावा है कि यह योजना महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और परिवार की मजबूती की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी.
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