VRS New Rule: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (Department of Pension and Pensioners’ Welfare – DoPPW) ने उन सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (Voluntary Retirement) और उससे जुड़े लाभों पर नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिन्होंने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के अंतर्गत यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को चुना है।
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से जुड़ा प्रावधान DoPPW द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि नियम 13 (Rule 13) के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) चुनने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का लाभ उठा सकते हैं। इस नियम के अनुसार, यदि कोई सरकारी कर्मचारी 20 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर लेता है, तो वह अपनी सेवा से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने का अधिकार रखता है।
3 महीने का पूर्व सूचना अनिवार्य DoPPW ने स्पष्ट किया है कि इस नियम के अंतर्गत, कोई भी कर्मचारी कम से कम तीन महीने पहले अपने नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित सूचना देकर सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकता है। यानी 20 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद यदि कोई कर्मचारी रिटायर होना चाहता है, तो उसे कम-से-कम तीन महीने पूर्व अपने विभाग को सूचना देनी होगी।
UPS के तहत मिलने वाले लाभ नई गाइडलाइंस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि UPS के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ उनके पात्रता मानकों के अनुसार प्रदान किए जाएंगे। यह प्रावधान NPS प्रणाली में शामिल कर्मचारियों को अधिक लचीलापन और सुरक्षा प्रदान करेगा, जिससे वे अपनी वित्तीय योजना को बेहतर ढंग से तय कर सकें। सेवानिवृत्ति मामलों के जानकारों का मानना है कि सरकार का यह कदम UPS प्रणाली को और आकर्षक बनाएगा। इससे कर्मचारियों को यह भरोसा मिलेगा कि यदि वे लंबी सेवा के बाद जल्दी सेवानिवृत्ति लेना चाहें, तो उनके पेंशन अधिकार सुरक्षित रहेंगे।
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