कई लोग एक से अधिक बैंक खाते रखते हैं, जिनमें से एक खर्चों के प्रबंधन के लिए और दूसरा बचत के लिए होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बचत खाते में जमा राशि की एक निश्चित सीमा होती है? इस सीमा के पार जाने पर आयकर विभाग की नजर आप पर पड़ सकती है। यह जानकारी बहुत से लोगों के लिए नई हो सकती है।
जमा राशि की सीमा और ट्रांजैक्शन नियम:
आयकर नियमों के अनुसार, किसी भी वित्तीय वर्ष में एक बचत खाते में कुल जमा राशि 10 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा होता है, तो आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 269ST के तहत, एक दिन में अधिकतम 2 लाख रुपये का ट्रांजैक्शन करने की अनुमति है। यदि कोई व्यक्ति इस सीमा को पार करता है, तो उसे बैंक को उस राशि के स्रोत के बारे में जानकारी देनी होगी। यह नियम टैक्स धोखाधड़ी को रोकने के लिए बनाए गए हैं।
बैंक की सूचना देने की जिम्मेदारी:
यदि कोई व्यक्ति एक दिन में 50,000 रुपये या उससे अधिक की राशि जमा करता है, तो बैंक को इसकी सूचना देनी होती है। अकाउंट धारकों को अपना पैन विवरण भी देना आवश्यक है। यदि पैन नहीं है, तो फॉर्म 60 या 61 भरकर जमा करना जरूरी है। इसके अलावा, 10 लाख रुपये से अधिक के ट्रांजैक्शन को हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन माना जाता है, और बैंक इसकी जानकारी आयकर विभाग को भेजती है।
टैक्स नोटिस का सही जवाब कैसे दें:
यदि आप बड़े ट्रांजैक्शन करते हैं और आयकर विभाग को इसकी जानकारी नहीं देते हैं, तो आपको विभागीय नोटिस मिल सकता है। इस स्थिति में, आपको नोटिस का सही तरीके से जवाब देना आवश्यक है। जवाब देते समय, आपको अपने बैंक खाते का स्टेटमेंट, निवेश के रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। सही समय पर और सही जानकारी के साथ नोटिस का जवाब देना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि आप किसी कानूनी समस्या में न पड़ें।
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