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GST 2.0 : आज से जीएसटी की नई दरें लागू, जानें क्या हो गया सस्ता और महंगा , क्या है सिन टैक्स कैटेगरी?

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आज से आम जनता को सरकार ने बड़ी राहत देते हुए गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) की नई दरें लागू कर दी है। 22 सितंबर 2025 से रोजाना इस्तेमाल में आने वाले कई सामान सस्ते हो गए हैं और लग्जरी आइटम्स महंगे। इसके अलावा सिन टैक्स कैटेगरी भी लाई गई है। पुराने 12% और 28% के स्लैब को हटा दिया गया है। चलिए विस्तार से जानते हैं आज आपके लिए क्या-क्या सस्ता होगा और क्या-क्या सामान महंगे हो जाएंगे।



सिन टैक्स कैटेगरी क्या है?जीएसटी रेट कट के साथ ही सरकार के द्वारा सिन टैक्स कैटेगरी भी आज से लागू की गई है। जिसमें 40% की दर से टैक्स वसूला जाएगा। इस कैटेगरी में तंबाकू, सिगरेट, पान मसाला आदि जो कैंसर का कारण बनते हैं, शामिल हैं। इसके अलावा लीकर प्रोडक्टस, कोल्ड ड्रिंक, सोडा और लग्जरी आइटम्स को भी शामिल किया गया है।



जीएसटी रेट कट की डिमांडपिछले काफी समय से जनता के द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जीएसटी रेट कट की डिमांड की जा रही थी। जिस पर सितंबर महीने की शुरुआत में फैसला ले लिया गया था। जनता को तब से 22 सितंबर 2025 का इंतजार था, क्योंकि आज से कई सामानों की कीमत कम हो जाएगी।



जीएसटी की नई दरें -0% : इस कैटेगरी में आवश्यक वस्तुएं शामिल है जैसे दूध, अनाज, दवाइयां आदि।

5% : जीएसटी किस नहीं कैटेगरी में जरूरी और रोजाना इस्तेमाल की वस्तुओं को रखा गया है। पहले कई वस्तुएं 12 और 18% के स्लैब में आती थीं।

18 % : इस श्रेणी में मध्यम कैटेगरी की वस्तुएं शामिल हैं।

40%: इस सरकार के द्वारा सिन टैक्स कैटेगरी कहा गया है। जिसमें गुटखा, तंबाकू, शराब ऑनलाइन, गेमिंग, लग्जरी कार, सट्टेबाजी जैसी चीज शामिल हैं।



इन वस्तुओं पर चुकाना होगा कम टैक्सआज से आम जनता को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीज जैसे साबुन, टूथपेस्ट, स्नेक्स, जूस, शैंपू, बिस्किट आदि के दाम कम कर दिए गए हैं। पढ़ाई लिखाई से संबंधित सामान भी अब सस्ते हो जाएंगे। मिडिल क्लास परिवार को राहत देते हुए सरकार के द्वारा कपड़े और जूते भी सस्ते किए गए हैं।



मिडिल क्लास के बजट में बचतसरकार के इन प्रयासों से मिडिल क्लास के बजट में भी बजट होगी। छोटे-छोटे खर्च कम हो जाएंगे। कहीं ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स और उपकरण है जिन पर 22% जीएसटी लगता था, उन्हें 18% की श्रेणी में लाया गया है। जो लोग घर बनाना चाह रहे हैं उनके लिए भी सीमेंट आदि की लागत कम हो जाएगी। इसके अलावा ऑटो सेक्टर को भी इस रेट कट का बड़ा फायदा मिलने वाला है।



इन सामानों पर लगेगा हाई टैक्ससिन टैक्स कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले सामानों पर 40% जीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा। प्रीमियम लग्जरी सामान भी महंगे ही रहेंगे। यदि आप भी लग्जरी सामानों के शौकीन है तो आपको अब उन पर ज्यादा टैक्स का भुगतान करना पड़ सकता है।

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